Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2024 देश में महिलाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें नई-नई योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी दिशा में, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु Ekal Mahila Swarojgar Yojana शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
Table of Contents
Ekal Mahila Swarojgar Yojana Overview Table
योजना का नाम | Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
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राज्य | उत्तराखंड |
उद्देश्य | महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 1 लाख रुपए (50% सरकार द्वारा वहन) |
लाभार्थी | तलाकशुदा, अविवाहित, विधवा महिलाएं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
लाभार्थियों की आयु सीमा | 35 से 45 वर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Ekal Mahila Swarojgar Yojana क्या है?
उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एकल महिला स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत, राज्य की तलाकशुदा, अविवाहित, और विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, इस राशि का 50% महिला को स्वयं वहन करना होता है जबकि शेष 50% राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं को अपने व्यवसाय को शुरू करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और राज्य की व्यवसाय दर में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, यह योजना राज्य की बेरोजगारी दर को भी कम करने में मदद करेगी।
योजना के लाभ
- स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता: योजना के तहत राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 50% सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी: प्राप्त राशि का केवल 50% महिला को भुगतान करना होगा, शेष 50% का भुगतान सरकार करेगी।
- महिलाओं के लिए विशेष योजना: यह योजना विशेष रूप से तलाकशुदा, अविवाहित और विधवा महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है।
- आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता: योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
- राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सुधार: महिलाओं के स्वरोजगार से राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार होगा।
पात्रता (Eligibility Criteria)
- उत्तराखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए।
- महिला तलाकशुदा, अविवाहित, या विधवा होनी चाहिए।
- आयु सीमा 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना के लिए केवल महिलाएं ही पात्र हैं।
- गरीब परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट की जानकारी
- मोबाइल नंबर
- तलाक सर्टिफिकेट/ विधवा सर्टिफिकेट
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें: होम पेज पर उपलब्ध पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें: मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरें।
- आवेदन फॉर्म खोलें और भरें: आवेदन फॉर्म को खोलें और उसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
निष्कर्ष
एकल महिला स्वरोजगार योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में योगदान देगी।
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FAQs
Ekal Mahila Swarojgar Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड की तलाकशुदा, अविवाहित, और विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
क्या इस योजना का लाभ सभी महिलाएं ले सकती हैं?
नहीं, इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड राज्य की 35 से 45 वर्ष की तलाकशुदा, अविवाहित, और विधवा महिलाएं ले सकती हैं।
आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट जानकारी, मोबाइल नंबर, और तलाक/विधवा सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।